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Aadhaar-PAN linking: बस एक SMS और आपका आधार PAN से हो जाएगा लिंक, 31 द‍िसंबर है Last Date

Aadhaar Pan Link Last Date: अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर, 2024 से पहले जारी हुआ था और आप इनकम टैक्स देते हैं, तो अपने आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है. जान‍िये एसएमएस के जर‍िए पैन और आधार को कैसे ल‍िंक कर सकते हैं?

Author Written By: Vandana Bharti Updated: Dec 29, 2025 08:54
PAN कार्ड को आधार से ल‍िंक करने की आख‍िरी तारीख 31 द‍िसंबर है.
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अगर आधार और पैन लिंक करने की आख‍िरी तारीख नजदीक है. अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से ल‍िंक नहीं क‍िया है तो 31 द‍िसंबर 2025 तक करा लें, क्‍योंक‍ि ऐसा नहीं कराने पर आगे आपको इसके नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं. अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर, 2024 से पहले जारी हुआ था और आप इनकम टैक्स देते हैं, तो अपने आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है.

बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर वे अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा या इससे उन्हें कोई परेशानी हो सकती है.आइये जानते हैं क‍ि अगर कोई व्यक्ति अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करता है, तो उसे क‍िन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

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आधार पैन ल‍िंक नहीं करने पर क्‍या होगा ?

  • ITR रिफंड मिलने में दिक्कत होगी .
  • अगले साल अपना ITR रिटर्न फाइल करने में आपको दिक्कत होगी.
  • TCS या TDS ज्‍यादा रेट पर लगेगा. बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कत होगी.
  • डेबिट या क्रेडिट कार्ड पाने में दिक्कत होगी.
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में 50000 रुपये से ज्‍यादा जमा नहीं कर पाएंगे.
  • एक फाइनेंशियल साल में 250000 रुपये से ज्‍यादा जमा नहीं कर पाएंगे.
  • किसी भी बैंक में 10000 रुपये से ज्‍यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.

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आप अपने आधार और पैन को ल‍िंक करने का ये प्रोसेस SMS से भी पूरा कर सकते हैं. इसके लिए, आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

SMS से लिंक कैसे करें?
सबसे पहले, कस्टमर को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज भेजना होगा: UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर>

आप यह मैसेज <567678> या <56161> पर भेज सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन नंबर ABCDE1234F है, तो आपको UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F टाइप करके <567678> या <56161> पर भेजना होगा.

  • किसे इसकी जरूरत नहीं है?
  • जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं.
  • जो जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय जैसे राज्यों में रहते हैं.
  • जिनकी उम्र 80 साल से ज्‍यादा है.
  • जो भारतीय नागरिक नहीं हैं.

First published on: Dec 29, 2025 08:50 AM

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