Nitin Arora
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AADHAAR CARD: केंद्र ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे है। हालांकि, ऐसे पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। 27 जून, 2023 को प्रकाशित एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEiTY) ने RGI कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए पहचान विवरण को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दी है।
कहा गया कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार, ‘पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से, जन्म या मृत्यु के रिपोर्टिंग फॉर्म में मांगे गए अन्य विवरणों के साथ एकत्र किए जा रहे आधार नंबर के सत्यापन के लिए, स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण को करना है या नहीं करना है, इस चीज की अनुमति दी जाए।’
राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में MEiTY द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। 2020 में, MEiTY ने नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार सुशासन, सार्वजनिक धन को बचाने और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं से अनुरोध करके आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है।
मानदंडों के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की इच्छुक मंत्रालय या राज्य सरकारें ऐसे प्रमाणीकरण को उचित ठहराने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगी और इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के संदर्भ में केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगी।
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