Thursday, 25 April, 2024

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ट्रैफिक पुलिस के इस ‘नए चालान’ से लोग हैरान , अब पुलिस बोली Mistake हो गई’

ट्रैफिक चालान काटने के कई कारण हो सकते है, यातायात के नियमों का पालन न करने की वजह से ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है, पर अब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी हो सकता है कि कम पेट्र्रोल होना चालान कटने की वजह बन जाए। मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम […]

Edited By : Narendra Kumar (Nikunj) | Updated: Jul 29, 2022 16:28
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ट्रैफिक चालान काटने के कई कारण हो सकते है, यातायात के नियमों का पालन न करने की वजह से ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है, पर अब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी हो सकता है कि कम पेट्र्रोल होना चालान कटने की वजह बन जाए। मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम होने पर एक व्यक्ति का ट्रैफिक चालान का दिया गया है। यह मामला केरल में सामने आया है, जहां एक व्यक्ति का चालान इसलिए काटा गया क्योंकि वह कम पेट्रोल के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था। अब पुलिस द्वारा काटे गए उस चालान की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ट्रैफिक चालान में शख्स का नाम तुलसी श्याम बताया गया है। चालान रसीद के अनुसार, “यात्रियों के साथ पर्याप्त ईंधन के बिना गाड़ी चलाने” के लिए उन पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

श्याम ने फेसबुक पर बताया कि वह अपने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 पर अपने ऑफिस जा रहे थे, जब एक पुलिस वाले ने उन्हें वनवे सड़क पर उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने के लिए रोका। जिसके बाद उन्हें 250 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा गया, जिसका उन्होंने भुगतान भी किया।

जल्दी में होने की वजह से वह रसीद लेकर अपने ऑफिस चले गए। ऑफिस पहुंचने के बाद ही उन्होनें चालान की रसीद को ध्यान से देखा, जिसमें उनका पेट्रोल कम होने की वजह बताकर चालान कट दिया गया। इसके बाद श्याम ने कुछ वकीलों से संपर्क किया, जिन्होंने उनको बताया कि वाहन में पेट्रोल कम होना कोई अपराध की कैटेगरी में नही आता।

कुछ दिन बाद मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने उन्हें फोन कर मामले की जानकारी ली। जब श्याम ने उसे बताया कि क्या हुआ, तो उसे बताया गया कि “यात्रियों के साथ पर्याप्त ईंधन के बिना गाड़ी चलाना” अपराध है, हालांकि, यह निजी वाहनों पर लागू नहीं है।

केरल परिवहन कानून के अनुसार, कमर्शियल व्हीकल पर फ्यूल से संबंधित अपराध लागू होता है, यदि उनके वाहन का ईंधन यात्रियों को डेस्टिनेशन तक ले जाने से पहले खत्म हो जाता है, तो चालक या वाहन के मालिक को 250 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है।

First published on: Jul 29, 2022 04:28 PM

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