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पाकिस्तानी शख्स ने वॉट्सऐप पर भेजा आपत्तिजनक मैसेज, पेशावर कोर्ट ने दी मौत की सजा, जानें मामला

Peshawar: पाकिस्तान में एक शख्स को सोशल मीडिया पर ईशनिंदा से संबंधित मैसेज पोस्ट करने के आरोप में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसे अलग-अलग धाराओं में फांसी और कारावास की सजा दी गई है। दोषी पर कुल 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष ने साबित किया दोष यह पूरा […]

Author Edited By : Bhola Sharma Updated: Mar 27, 2023 12:07
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Peshawar: पाकिस्तान में एक शख्स को सोशल मीडिया पर ईशनिंदा से संबंधित मैसेज पोस्ट करने के आरोप में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसे अलग-अलग धाराओं में फांसी और कारावास की सजा दी गई है। दोषी पर कुल 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष ने साबित किया दोष

यह पूरा मामला पेशावर का है। आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने मर्दन के रहने वाले अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद जीशान के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किए थे। उन सबूतों ने साबित कर दिया कि जीशान अपराधी है।

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सेंट्रल जेल में चलाया गया मुकदमा

चूंकि ईशनिंदा से जुड़ा यह मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए पेशावर के सेंट्रल जेल में मुकदमा चलाया गया। जीशान को 2021 में गिरफ्तार किया था। तब से वह इसी सेंट्रल जेल में बंद है।

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पंजाब के शख्स ने दर्ज कराई थी एफआईआर

इस्लामाबाद के काउंटर टेररिज्म विंग ने जीशान को 27 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 ए, 205 सी, 298 ए, इलेक्ट्रॉनिक अपराध अधिनियम की धारा 20, धारा 22, धारा 7 (1) (जी) और आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान वाले पंजाब के तालगंग के रहने वाले एक शख्स ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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First published on: Mar 25, 2023 08:56 PM

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