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‘झपकी’ आने पर कंपनी ने नौकरी से निकाला, अब कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 40 लाख जुर्माना

Man sues company he worked at for 20 years: कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी को कर्मचारी को हटाने से पहले नोटिस देना चाहिए था और उसे नियमों के अनुसार कुछ माह की सैलरी देनी थी।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Nov 24, 2024 15:55
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प्रतिकात्मक फोटो, क्रेडिट गूगल

Man sues company he worked at for 20 years: थकान के चलते एक शख्स ऑफिस में अपने डेस्क पर सो गया। सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हुआ और कंपनी ने उसे इस बात पर नौकरी से निकाल दिया। जिस कंपनी में शख्स ने 20 साल काम किया उसके प्रबंधन द्वारा उसके साथ ऐसा व्यवहार होने पर शख्स ने गुस्से में इस बारे में कोर्ट में याचिका दायर कर हर्जाने की मांग की।

मामले की सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने कंपनी को अपने पूर्व कर्मचारी को 40 लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि ड्यूटी के समय सोना गलत है। लेकिन इससे कंपनी को कोई हानि नहीं हुई। जिस शख्स ने अपने जीवन के 20 साल दिए उसे इस तरह एक झटके से हटाना गैर कानूनी है।

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बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाला था

कोर्ट ने कहा कि  कंपनी को कर्मचारी को हटाने से पहले नोटिस देना चाहिए था और उसे नियमों के अनुसार कुछ माह की सैलरी देनी थी। बता दें ये पूरा मामला चीन का है। पेश याचिका में शिकायतकर्ता का कहना था कि एक दिन देर रात तक काम करने के बाद उसे ऑफिस में झपकी आ गई और वह करीब एक घंटे के लिए सो गया। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित का नाम झांग है। वह चीन के जियांग्सू प्रांत में एक रासायनिक कंपनी में नौकरी करता था।

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एसआर ने की थी शिकायत 

जिस दिन वह ऑफिस में सोते हुए पकड़ा गया उस दिन वह देर रात तक गाड़ी चलाने के बाद अपने दफ्तर की मेज पर ही सो गया था। ये घटना दफ्तर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और कंपनी के एचआर ने इसकी शिकायत संबंधित कंपनी अधिकारियों से की थी। कंपनी ने झांग को नौकरी से निकालते हुए कहा था कि उसने कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन काम के दौरान सोने की उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कंपनी नियमों का गंभीर उल्लंघन हैं।

कोर्ट ने की ये टिप्पणी 

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नियोक्ताओं को नियमों के उल्लंघन के कारण अपने अनुबंधों को समाप्त करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी समाप्ति में उल्लंघन के कारण फर्म को हुए महत्वपूर्ण नुकसान जैसी शर्तों का पालन करना होगा।

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Edited By

Amit Kasana

First published on: Nov 24, 2024 03:55 PM

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