Imran Khan Special Demand: पाकिस्तान की अटक जेल में सजा काट रहे इमरान खान ने तीसरी पत्नी बुशरा से मुलाकात के बाद जेल प्रशासन से खास डिमांड कर दी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सुनवाई हुई तो कोर्ट ने जेल के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। कुछ मामलों में इमरान की बात बन गई लेकिन ‘खास’ डिमांड पर कोर्ट के फैसले से उन्हें निराशा हुई।
दरअसल, इमरान खान ने कुरान, नमाज अता करने के लिए चटाई, चिकित्सा सुविधाओं के अलावा घर का बना खाना मुहैया कराने की डिमांड की थी। उनकी डिमांड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को आदेश दिया कि इमरान खान को नमाज पढ़ने के लिए प्रेयर मैट, कुरान की एक कॉपी, मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने घर के खाने पर कोई आदेश नहीं दिया, जिससे उन्हें निराशा हुई।
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इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा?
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अधिकारियों को आदेश दिया कि इमरान खान को कुरान दी जाए। साथ ही कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ की याचिका पर उन्हें अटक जेल से अदियाला जेल में शिफ्ट करने का भी आदेश दिया। घर का खाना खाने की डिमांड पर कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि अगली सुनवाई में बताया जाए कि क्या उन्हें ये सुविधा मुहैया कराई जा सकती?
कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि नियमों के मुताबिक, इमरान खान को जेल में रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों, वकीलों से मुलाकात की सुविधा दी जाए। बता दें कि दो दिन पहले जेल में इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी ने उनसे मुलाकात की थी। हालांकि इस दौरान इमरान की कानूनी टीम को उनसे मुलाकात करने से रोक दिया गया।
5 अगस्त से अटक जेल में बंद हैं इमरान खान
बता दें कि तोशखाना केस में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अटक जेल में बंद कर दिया। मामले में इमरान की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया।