Toshakhana Case: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पिछले हफ्ते तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई से अनुपस्थित रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। इमरान खान के लिए ये दोहरा झटका है।
जान-बूझकर नहीं दी जानकारी
ईसीपी की सुनवाई के दौरान उन पर 100,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगायाग गया। तोशाखाना उपहारों के बारे में जानकारी छिपाने के लिए पीटीआई प्रमुख के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने खान को तोशाखाना मामले में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई प्रमुख पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रीय खजाने से अर्जित लाभ को छुपाया। बता दें कि इमरान खान को पंजाब पुलिस ने उनके लाहौर स्थित घर जमान पार्क स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
हाई कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
संविधान के अनुच्छेद 63(1)(एच) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर संसद का सदस्य चुने जाने से अयोग्य घोषित किया जाता है। फैसले के परिणामस्वरूप इमरान को आधिकारिक तौर पर पांच साल तक कोई भी सार्वजनिक पद संभालने से रोक दिया गया है। इमरान ने मंगलवार को इससे पहले इस मामले को लेकर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर की थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई कल न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी और आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक के पैनल द्वारा की जाएगी। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान फिलहाल अटक जेल में बंद हैं।