Deepak Pandey
मैं 12 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समेत कई संस्थानों में काम कर चुका हूं। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
Read More---विज्ञापन---
US birthright Citizenship : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जन्मजात नागरिकता पर दिए कार्यकारी आदेश को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि पिछले सप्ताह ही उन्हें कोर्ट से झटका लगा था, जब आदेश दिए जाने के दूसरे दिन सिएटल में एक संघीय अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। अब ट्रंप को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मैरीलैंड के एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी।
जो बाइडेन की ओर से नियुक्त किए गए न्यायाधीश ने प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की है। इसके तहत ट्रंप के आदेश को 19 फरवरी को योजना के अनुसार देशभर में लागू होने से रोक दिया गया है। बोर्डमैन ने कहा- अमेरिका की जमीन पर जन्म लेने वाला लगभग हर बच्चा जन्म से ही अमेरिकी नागरिक है। यही हमारे देश की परंपरा और कानून है। मामले के समाधान तक यथास्थिति बनी रहेगी।
यह भी पढ़ें : अमेरिका की नजर में ‘अवैध’ कौन, जिन्हें देश से निकाल रहे ट्रंप; पहले और अब के नियम में क्या अंतर?
पहले भी एक जज ने इस आदेश को बताया था असंवैधानिक
आपको बता दें कि बोर्डमैन से पहले न्यायाधीश जॉन कफनौर ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक कहा था। हालांकि, कफनौर के सामने गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। वह इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इसी तरह एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की जाए जो मुकदमे के समाधान तक प्रभावी रह सकती है।
यह भी पढ़ें : डिपोर्टेशन के लिए महंगे सैन्य विमान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं Donald Trump, क्या है मकसद?
जानें ट्रंप ने क्या दिया था आदेश?
गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए नागरिकता संबंधी आदेश जारी किया था। उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया था। इस आदेश में लिखा था कि अमेरिका में जन्मे ऐसे बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से रोका जाए, जिनके माता या पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो।
न्यूज 24 पर पढ़ें दुनिया, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।