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क्या अमेरिका में खत्म होगी ‘जन्मजात नागरिकता’? ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में दायर की याचिका

अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने सत्ता संभाली है, तभी से वहां पर कई बदलाव करने के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अभी अमेरिका में अवैध प्रवासियों का मुद्दा चल रहा है। इसी बीच ट्रंप सरकार एक और बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है।

Author Edited By : Shabnaz Updated: Mar 14, 2025 14:07
America President Donald Trump

US Birthright Citizenship: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अवैध प्रवासियों पर एक्शन लेने के बाद उनकी सरकार ने अब जन्मजात अमेरिकी नागरिकता पर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, ट्रंप सरकार जन्मजात नागरिकता को खत्म करने की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसके लिए उन्होंने आपातकालीन अपील दायर की है। ट्रंप के इस फैसले का उद्देश्य आने वाले समय में प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता नहीं देना है। अभी अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को खुद ही वहां की नागरिकता मिल जाती है।

कोर्ट में दायर हुई याचिका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने गुरुवार को आपातकालीन अपील दायर की। जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह उन्हें जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की योजना के साथ आगे बढ़ने की इजाजत दे। इसके पहले इन अपीलों को कई निचली अदालतों ने खारिज कर दिया है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, तब तक कोर्ट जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंधों को आंशिक रूप से प्रभावी होने दे।

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देश में पैदा हुए बच्चों को मिलती है नागरिता

अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को वहां की नागरिता मिलना उनका अधिकार माना गया है। 14वें संशोधन के मुताबिक, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की गारंटी देने के लिए समझती रही हैं, भले ही उनके माता-पिता अप्रवासी हों। इस मामले में कोर्ट को तर्क दिया गया कि लंबे समय से चले आ रहे विचार गलत हैं, क्योंकि 14वें संशोधन में एक लाइन शामिल है कि यह फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के ‘अधिकार क्षेत्र के अधीन’ हैं।

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ट्रंप प्रशासन को चुनौती देने वाले मामलों में से एक में वकील ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश बेहद अवैध और क्रूर है। इसे इस देश में एक भी बच्चे पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

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First published on: Mar 14, 2025 07:40 AM

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