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Video: 22 साल गरीब मजदूरों को किया तंग, अब कोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

Supreme Court: अदालत ने राजस्थान सरकार पर जुर्माना लगाया है। राजस्थान के श्रम मंत्रालय ने राज्य के मजदूरों को बहाल तो किया था लेकिन उसका लाभ उन्हें नहीं दे रही थी। अब अदालत ने सरकार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। सरकार को यह जुर्माना भरकर अदालत में छह हफ्ते में इसका सुबूत दाखिल करना है।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Feb 17, 2024 22:36
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सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की यह रकम 4 हफ्ते के अंदर देनी होगी। वहीं, अगले छह हफ्ते में इसका सुबूत कोर्ट में दाखिल करना होगा। दरअसल, यह मामला राजस्थान के मजूदरों का है। राजस्थान सरकार (श्रम मंत्रालय) ने अस्थाई तौर पर काम कर रहे श्रमिकों को बहाल तो किया लेकिन इसका लाभ जैसे भत्ते आदि नहीं दिए थे। बता दें यह मामला करीब 22 साल से अलग-अलग जगह विचाराधीन था।

22 साल से चल रहा मुकदमा 

पहले कई साल यह मामला जिला अदालत फिर हाई कोर्ट में चलता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने राज्य द्वारा दायर याचिका को तुच्छ मुकदमा करार देते हुए खारिज कर दिया और मजदूरों को उनका हक देने को कहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि श्रम न्यायालय ने गरीब मजदूरों को बार बार मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया है। अदालत ने कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान सरकार पिछले 22 सालों से गरीब मजदूरों को परेशान कर रही है।

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HISTORY

Written By

Amit Kasana

First published on: Feb 17, 2024 10:36 PM

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