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Electoral Bond Scheme: चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

Electoral Bond Scheme Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। इससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को सूचना के अधिकार का उल्लंघन करार दिया।

Edited By : Achyut Kumar | Updated: Feb 15, 2024 12:29
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Electoral Bond पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोलीं याचिकाकर्ता जया ठाकुर

Electoral Bond Scheme Supreme Court Verdict:  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मोदी सरकार को बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इसको तत्काल रद्द करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को चुनावी बॉन्ड के बारे में अबतक की जानकारी को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि कालेधन को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड के अलावा भी दूसरे तरीके है। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में मतदाताओं को जानने का अधिकार है। शीर्ष अदालत के इस फैसले पर अब याचिकाकर्ता जया ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला स्वागत योग्य है। इससे ट्रांसपैरेंसी बढ़ेगी। जया ठाकुर ने कहा कि डोनेशन देने वालों के नाम का खुलासा होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि किसने किस पार्टी को कितनी धनराशि दी।

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Written By

Achyut Kumar

First published on: Feb 15, 2024 12:29 PM

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