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UP Voter List: ड्राफ्ट वोटर लिस्‍ट में नाम-पता गलत है तो कैसे होगा सुधार, यहां जान लें तरीका

चुनाव आयोग आज 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर रहा है. यह ल‍िस्‍ट ऑनलाइन भी जारी होगी, इसल‍िए वोटर्स घर बैठे भी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं. अगर ल‍िस्‍ट में नाम, पता या कोई भी व‍िवरण गलत है तो उसे कैसे सुधार सकते हैं, यहां जानें.

Author Written By: Vandana Bharti Updated: Jan 6, 2026 07:49
यूपी वोटर के ल‍िए आज जारी हो रही है ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट

UP Draft Electoral Roll Today: उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के ल‍िए आज का द‍िन खास है. क्‍योंक‍ि चुनावी लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का पहला फेज पूरा हो गया है और आज चुनाव आयोग (Election Commission of India) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश कर रहा है. ये ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट (Draft Electoral Rolls) है, ज‍िसका मतलब ये है क‍ि इस ल‍िस्‍ट में अगर कोई गलती रह गई है या नाम छूट गया है, तो उसमें सुधार कराया जा सकता है. आज ड्राफ्ट पब्‍ल‍िश होने के बाद चुनाव आयोग नाम, पता आद‍ि में गलत‍ियों को सुधारने के ल‍िए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का मौका देगा. यानी इस एक महीने के भीतर आप दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

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आइये आपको बताते हैं क‍ि इस ल‍िस्‍ट (UP Voter List) में अगर आपका नाम गलत हो गया है या नाम छूट गया है तो उसमें सुधार कैसे करा सकते हैं?

ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट में अगर नाम गलत है या है ही नहीं, तो क्‍या करें?

दरअसल, ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट इसील‍िए जारी की जाती है, ताक‍ि फाइनल ल‍िस्‍ट से पहले सभी गलत‍ियों को सुधार ल‍िया जाए. अगर कोई नाम गायब है, तो वोटर्स नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सुधार की मांग कर सकते हैं या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने योग्य वोटर्स से बाहर होने से बचने के लिए फॉर्म-6 जमा करने का प्रावधान भी रखा है.

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6 फरवरी तक वोटर्स ब‍िना क‍िसी चार्ज के दावे कर सकते हैं और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. वोटर्स हेल्पलाइन नंबर 1950 के जरिए भी मतदाता मदद ले सकते हैं. चुनाव आयोग जगह-जगह खास वेर‍िफ‍िकेशन कैंप भी आयोजित कर रहा है.

मतदाता अपना नाम चेक करने के ल‍िए वोटर्स सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं और “Search in Electoral Roll” फीचर का इस्तेमाल करें. आप अपने EPIC (वोटर ID) नंबर, मोबाइल नंबर या पर्सनल डिटेल्स से सर्च कर सकते हैं.

ड्राफ्ट वोटर ल‍िस्‍ट (Draft Electoral Rolls) जारी होने के बाद क्‍या होगा?
SIR का यह दूसरा चरण है, ज‍िसमें आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन हो रहा है. इसके बाद वोटर्स के पास क‍िसी भी बदलाव या आपत्तियों दर्ज कराने के ल‍िए 6 फरवरी 2026 तक का समय द‍िया जाएगा. इन आपत्‍त‍ियों और दावों का वेर‍िफ‍िकेशन क‍िया जाएगा और इसके ल‍िए आयोग ने 26 फरवरी तक का समय तय क‍िया है. वेर‍िफ‍िकेशन और बदलाव होने के बाद मार्च के पहले सप्‍ताह में फाइनल वोटर ल‍िस्‍ट जारी कर दी जाएगी.

First published on: Jan 06, 2026 07:49 AM

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