NPS Invesment: वित्त वर्ष (2023-2024) खत्म होने वाला है। ऐसे में सभी लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में जुटे हैं। आपकी कमाई बचाने के लिए एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन स्कीम) और पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) समेत कई ऑप्शन हैं। जानकारों के अनुसार एनपीएस में 50000 रुपये ज्यादा निवेश करने पर आयकर की धारा 80 सी से अलग भी टैक्स बचाया जा सकता है।
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2 लाख रुपये तक की छूट
एनपीएस रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा चलाई जाती है। सैलरीड और स्व-रोजगार दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। दरअसल, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने से आयकर की धारा 80 सी के तहत छूट मिलती है। जानकारों के अनुसार इसके साथ धारा सेक्शन 80CCD (1B) के तहत भी 50000 रुपये की छूट ली जा सकती है। ऐसे में टैक्सपेयर कुल 2 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं। बता दें कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है वह एनपीएस में निवेश कर सकता है।
क्या है आयकर नियम
एनपीएस में टैक्सपेयर अलग-अलग आयकर धाराओं में छूट का लाभ उठा सकता है। जानकारी के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत, सैलरीड व्यक्ति अपने वेतन (बेसिक + DA) का 10% तक एनपीएस में निवेश कर टैक्स में छूट का लाभ ले सकता है। इसी तरह स्व-रोजगार कुल आय का 20% तक एनपीएस में योगदान करने छूट ले सकता है। बता दें दोनों में मैक्सिमम कटौती 1.5 लाख है।
कैसे उठाए अतिरिक्त लाभ
धारा 80CCD(1B) में सैलरीड व्यक्ति एडिशनल 50000 तक एनपीएस में निवेश करके टैक्स में छूट पा सकते हैं। बता दें यह कटौती धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की कैप से अलग है। इसके अलावा धारा 80CCD(2) के तहत आप वेतन का 10% (बेसिक प्लस डीए) तक निवेश कर सके हैं। बता दें यह कटौती धारा 80C, 80CCD(1) और 80CCD(1B) के अलग है।
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