शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, ये रखी शर्त

भड़काऊ वीडियो शेयर किए जाने के मामले में गिरफ्तार शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते वक्त कई शर्त रखी है और पुलिस को भी निर्देश दिया है। वहीं शर्मिष्ठा के पिता का कहना है कि ये बेटी के लिए एक सबक है।

Calcutta High Court granted interim bail to Sharmishta Panoli

शर्मिष्ठा पनोली को हाई कोर्ट ने दी राहत (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए शर्त रखी है कि वह देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगी। अगर जरूरत हो तो वह CJM से अनुमति लेकर ही जा सकेंगी।

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HC ने कोलकाता पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वह गिरफ्तारी से पहले मिली धमकियों के बाद उसकी सुरक्षा से संबंधित शिकायत के आधार पर पुलिस याचिका को सुनिश्चित करे।

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बेटी की जमानत पर क्या बोले पिता?

शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने पर पिता पृथ्वीराज पनोली ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसकी बेटी जेल में रहे। उसे किडनी की समस्या है। उसके लिए दवा लेना जरूरी है। चूंकि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, इसलिए हम उसे जेल में दवा नहीं दे सकते थे। उसके कुछ वीडियो हमें भी अच्छे नहीं लगते थे, हमने उसे कई बार बोला। इसके बाद उसने कई वीडियो डिलीट भी किए थे। उसके लिए ये एक अच्छा सबक रहा होगा, अब से वह अच्छा करेगी।


पुणे में लॉ की पढ़ाई कर रही शर्मिष्ठा पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक विवादित वीडियो शेयर किया था, जिसको लेकर कोलकाता में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद इस मामले को लेकर विवाद बढ़ गया था। अब कोलकाता पुलिस ने इस मामले में शर्मिष्ठा को जमानत दे दी है।

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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। ऐसी टिप्पणी करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे देश में विभिन्न समुदाय जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे में सावधानी बरतनी जरूरी है।

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