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पश्चिम बंगाल

क्या है ममता सरकार की बंगाल आवास योजना? किसे और कितना मिलता है फायदा, कैसे करें अप्लाई

Bangla Awaas Yojana:  बंगाल आवास योजना के तहत गरीब और बेघर परिवारों को सरकार द्वारा घर बनाने के लिए अर्थिक मदद दी जाती है। इसके साथ ही योग्य लाभार्थियों को अकुशल श्रम के लिए मजदूरी और "मिशन निर्मल बांग्ला प्रकल्प" के तहत शौचालय बनाने के लिए भी आर्थिक मिलती है।

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Written By: News24 हिंदी Updated: Jun 23, 2025 14:29
Bangla Awaas Yojana
बंगाल आवास योजना फोटो सोर्स News24

Bangla Awaas Yojana: बंगाल आवास योजना की शुरुआत का उद्देश्य आम जनता को उनके रहने के लिए आवास देना है। साथ ही उनके खुद के घर के सपने को पूरा करना है। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) की ओर से चलाई जा रही है, जिसे 2016-17 में शुरू किया गया था। इस योजना में प्रति घर 130,000 रुपये की मदद दी जाती है और इस राशि को सरकार द्वारा तीन किस्तों लाभार्थियों में वितरीत किया जाता है। इसके साथ ही योग्य लाभार्थियों को अकुशल श्रम के लिए मजदूरी और “मिशन निर्मल बांग्ला प्रकल्प” के तहत शौचालय बनाने के लिए भी मदद दी जाती है। सरकार द्वारा ये सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।

योजना के फायदे

अर्थिक मदद- लाभार्थियों को प्रति घर 1,30,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 60,000 रुपए,  दूसरी किस्त 60,000 रुपए और तीसरी किस्त 10,000 रुपए

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मजदूरी सहायता- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत 95 दिन के अनुसार मजदूरी दी जाती है।

शौचालय निर्माण के लिए मदद- बीएलएस 2012 में सूचीबद्ध  लाभार्थियों को “मिशन निर्मल बांग्ला प्रकल्प” के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

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कौन होते हैं योग्य

1. आवेदक को SECC 2011 डेटा के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) में सूचीबद्ध होना चाहिए।

2. आवेदक भारत का रहने वाला हो।

3. आवेदक आवासहीन परिवार से होना चाहिए या फिर उसका कच्चा घर हो।

कैसे करें आवेदन?

1. जांचने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की वेबसाइट पर जाएं।

2. संबंधित जिला, ब्लॉक, पंचायत का नाम चुनें और सूची की जांच करने के लिए कैप्चा सत्यापित करें।

3. जिन लोगों के नाम पहले से ही पीडब्ल्यूएल में लिस्ट हैं, उन्हें कोई अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।

4. सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता सूची और श्रेणीवार आवास आवंटन के आधार पर आवास स्वीकृत करती है।

5. यदि आवेदक का नाम पीडब्ल्यूएल में शामिल है, तो उन्हें योजना के तहत मदद के लिए विचार किया जाएगा।

6. योग्य लाभार्थियों को मंजूरी प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें किश्तों में सीधे उनके पंजीकृत बैंक खातों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

जरूरी दस्तावेज

1. पता प्रमण पत्र।

2. लाभार्थी का बैंक खाता।

3. अन्य दस्तावेज अगर जरूरत हो।

First published on: Jun 23, 2025 02:29 PM

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