Pankaj Mishra
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नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाली महिला से बदसलूकी और मारपीट करने वाले गालीबाज कथित नेता श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लोअर कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमनात अर्जी खारिज कर दिया है। यानी ‘गालीबाज’ नेता को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। मंगलवार 9 अगस्त को कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
नोएडा: महिला से मारपीट-दुर्व्यवहार मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हुई। 16 अगस्त को धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी) के तहत एक अन्य मामले में सुनवाई होगी।
(फाइल फोटो) pic.twitter.com/vUCTCoxqEB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 11, 2022
इससे पहले बुधवार को श्रीकांत के वकील सुशील भाटी की ओर से उसकी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की गई थी। श्रीकांत के वकील ने पुलिस की ओर से उस लगाई गई धाराओं के बारे में सवाल उठाए थे। श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी दलील को सुनने के बाद कोर्ट जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर दर्ज 420, 419, 482 IPC के केस में सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को एक महिला के साथ गाली-गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं। बाद में उसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया था।
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