Lakhimpur Kheri Case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दो सगी बहनों की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। लखीमपुर खीरी पुलिस ने पिछले बुधवार को आरोपियों के खिलाफ हत्या, सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दायर की थी।
अब पीड़ित के दर्ज होंगे बयान
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) बृजेश पांडेय ने बताया कि लखीमपुर खीरी की पोक्सो कोर्ट ने 14 सितंबर को दो बहनों की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के सभी छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए है। बृजेश पांडेय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मोहन कुमार ने सोमवार को शिकायतकर्ता (पीड़ित) का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है।
इन धाराओं में पेश की गई थी चार्ज शीट
बता दें कि खीरी पुलिस ने इसी बुधवार को छह आरोपियों जुनैद, सुहैल, हाफिजुर्रहमान, छोटू उर्फ सुनील, छोटे उर्फ आरिफ और करीमुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376-डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत विशेष पोक्सो अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर की। चार्ज शीट में पुलिस की ओर से और भी कई गंभीर धाराएं बढ़ाई गई हैं। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। सोमवार को पीड़ित (शिकायतकर्ता) के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट की आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दुष्कर्म के बाद हत्या कर पेड़ से लटका दिए थे शव
जानकारी के मुताबिक 14 सितंबर को लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 और 17 साल की दो सगी बहनों की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपियों ने दोनों के शवों को पेड़ से लटका दिया और फरार हो गए। लखीमपुर खीरी एसपी संजीव सुमन ने घटना के बारे में बताया कि अलग-अलग तरह से अपराध में शामिल कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनकी पहचान छोटू, जुनैद, सोहेल, हाफिजुल, करीमुद्दीन और आरिफ के रूप में हुई है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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