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Uttarkashi Love Jihad: उत्तरकाशी में धारा 144 लागू; डीजीपी बोले- महापंचायत करने और कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई

Uttarkashi Love Jihad: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की गई है। साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि किसी को भी पंचायत करने या फिर कानून-व्यवस्था को खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिले में पुलिस फोर्स तैनात है। हर गतिविधि […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Jun 14, 2023 14:19
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Uttarkashi Love Jihad: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू की गई है। साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि किसी को भी पंचायत करने या फिर कानून-व्यवस्था को खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिले में पुलिस फोर्स तैनात है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

डीजीपी ने दिया सख्त संदेश

डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच पुरोला में आयोजित होने वाली महापंचायत को अनुमति देने से इनकार करने के साथ ही कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रधान संगठन ने किया था महापंचायत का ऐलान

उधर, उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला ने एएनआई को बताया कि पुरोला में धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई है। लव जिहाद के कथित मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने पुरोला में महापंचायत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि पुरोला प्रधान संगठन की ओर से कथित लव जिहाद के मामले को लेकर महापंचायत का ऐलान किया था। इसके बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया था।

दो बार प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

पुरोला प्रधान संगठन की ओर से पहले महापंचायत करने को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा था। पुलिस, प्रशासन और राज्य सरकार की सख्ती को देखते हुए फिर से एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया था कि प्रधान संगठन महापंचायत की अगुवाई नहीं करेगा। साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार के कानून व्यवस्था उल्लंघन की जिम्मेदारी संगठन की नहीं होगी।

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First published on: Jun 14, 2023 02:19 PM

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