Dehradun News: उत्तराखंड सरकार कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet Decision) बैठक का आयोजन बुधवार को हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई फैसले हुए, लेकिन इनमें दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
पहला फैसला है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा फैसला है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण अब गैर जमानती दंडनीय अपराध होगा। 10 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
Uttarakhand cabinet meeting was held under the chairmanship of CM Pushkar Singh Dhami
It was decided in the cabinet meeting that the Uttarakhand High Court would be shifted from Nainital to Haldwani. A total of 26 resolutions were passed in the meeting.
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) November 16, 2022
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक
जानकारी के मुताबिक बुधवार राज्य सचिवालय में सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कुल 26 प्रस्ताव पास किए गए है। प्रस्तावों के तहत सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का फैसला किया।
इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। वहीं दूसरा फैसले के तहत धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए है। अब उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण दंडनीय अपराध होगा। नए कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है।
In the cabinet meeting, strict amendments were made in the conversion law in Uttarakhand. Forced conversion will now be a cognizable offence in Uttarakhand. Provision of 10 years of punishment in the new law. Forced conversion and love jihad will be banned.
— ANI (@ANI) November 16, 2022
ये प्रस्ताव भी पास किए गए
अन्य फैसलों के तहत सरकार ने पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत देते हुए सब्सिडी की रकम को बढ़ाया है। कौशल विकास केंद्र संचालकों के लिए भुगतान के नियम बदले हैं। इसके तहत अब तीन नहीं चार किश्तों में संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान किया जाएगा।
सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी 75 फीसदी सब्सिडी देगा। अभी तक 50 फीसदी सब्सिडी मिलती थी। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा।