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Noida News: डिफॉल्टर बिल्डरों के फ्लैट अब सील नहीं सीधे सीज होंगे, प्राधिकरण बना रहा है ये सख्त नियम

Noida News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) में बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने वाली है। अनदेखी या फिर जानबूझकर नियम तोड़ने वाले करने वाले बिल्डरों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) अब सख्ती करने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक प्राधिकरण अब डिफॉल्टर बिल्डरों के फ्लैटों को सील नहीं बल्कि सीज […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Oct 19, 2022 12:23
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Noida News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा (Noida) में बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने वाली है। अनदेखी या फिर जानबूझकर नियम तोड़ने वाले करने वाले बिल्डरों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) अब सख्ती करने जा रहा है।

नए नियमों के मुताबिक प्राधिकरण अब डिफॉल्टर बिल्डरों के फ्लैटों को सील नहीं बल्कि सीज करेगा। जानकारों की मानें तो यह नियम फ्लैट खरीदारों के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि प्राधिकरण में रोजाना एक बिल्डर की शिकायत आती है।

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मनमानी करते हैं बिल्डर, भुगतते हैं बायर्स

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बायर्स और बिल्डरों के बीच विवाद आम बात है। लोगों द्वारा आए दिन बिल्डरों की शिकायतें की जाती है। आरोप लगते हैं कि फ्लैट खरीदते समय बताई जाने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं दी गई हैं। इतना ही नहीं बिल्डरों की मनमानी की भी कई बार खबरें और शिकायतें सामने आती हैं। पूर्व में प्राधिकरण की ओर से इन शिकायतों के निस्तारण के तौर पर या तो फ्लैटों को सील किया जाता है या फिर तोड़फोड़ की जाती थी।

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बोर्ड की बैठक में पेश होगा ड्राफ्ट

सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नोएडा प्राधिकरण अब बिल्डरों के खिलाफ सख्त नियम बनाने जा रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे बोर्ड की बैठक में रखकर पास कराया जाएगा। इस नियम के आने के बाद बिल्डरों की मनमानी काफी हद तक कम हो सकती है। कई बार देखा गया है कि नोएडा अथॉरिटी से ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास कराते समय बिल्डर की ओर से कई सुविधाएं दिए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन मौके पर कुछ और ही स्थिति मिलती है।

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जल्द बनाए जाएंगे सख्त नियम

नोएडा अथॉरिटी के जीएम प्लानिंग, इश्तियाक अहमद ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में नियमों की अनदेखी या नियमों के विपरीत काम करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक सख्त नियमावली तैयार करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डरों द्वारा हाउसिंग सोसायटी में खाली दिखाई जमीन पर फ्लैट बनाने, पार्किंग के स्थान पर फ्लैट बनाने, ग्रीन बैल्ट पर फ्लैट बनाने समेत बायर्स की बताई सुविधाएं न देने की शिकायतें आती हैं।

प्राधिकरण की ओर से पूर्व में इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए बिल्डर के फ्लैटों को सील किया जाता था, लेकिन अब प्राधिकरण सख्त रवैया अपना रहा है। नए निमय के तहत प्राधिकरण शिकायत की जांच के बाद पुष्टि होने पर सीधे उन्हें सीज करेगा।

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Naresh Chaudhary

Edited By

Manish Shukla

First published on: Oct 18, 2022 02:47 PM

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