Shailendra Pandey
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Greater Noida pet animals policy: ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते-बिल्लियों को खुला छोड़ने से पहले पढ़ लें, ये खबर नहीं तो लग सकता है जुर्माना। कुत्ते द्वारा काटने की बढ़ रही घटनाओं के चलते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पालतू जानवरों की पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। पॉलिसी के अनुसार अगर कोई अपने पालतू कुत्ते-बिल्ली को सार्वजनिक स्थान पर छोड़ेगा तो, उसको 100 से 500 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। यदि, पालतू जानवर की नसबंदी नहीं कराई तो हर माह उसे दो हजार रुपये देने होंगे।
प्राधिकरण ने पालतू जानवरों (डॉग-कैट) की पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना कि डॉग पॉलिसी को सार्वजनिक कर दिया गया है और लोगों से इस पर 10 नवंबर तक सुझाव, विकल्प और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके लिए तैयार गूगल फॉर्म में भी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। इनका निपटारा करने के बाद पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी को पालतू कुत्ता काटता है तो, मालिक पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा और उसे पीड़ित घायल का इलाज भी कराना होगा। कुत्ते और बिल्ली के मालिक को तय शुल्क जमा करके उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यह सभी के लिए अनिवार्य होगा।
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उन्होंने आगे कहा कि आरडब्ल्यूए और ग्रामीणों की सहमति और मांग पर आवारा कुत्तों के लिए डॉग सेंटर के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और यहां बीमार और उग्र कुत्तों को रखा जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही प्राधिकरण फीडिंग स्थल भी बनाएगा।
पालतू कुत्ते और बिल्लियों के मालिकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए 500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क तय किया गया है। यह रजिस्ट्रेशन एक अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए मान्य होगा और इसके नवीनीकरण में देरी होने पर जुर्माना लगेगा। यदि व्यक्ति पालतू कुत्ते-बिल्ली आदि के मालिक हैं तो उसे 30 दिन के भीतर रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रेटरनोएडापेट ऐप बनाया गया है।
इस पॉलिसी के मुताबिक पालतू कुत्ते और बिल्ली को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ने पर पहली बार 100, दूसरी बार 200 और तीसरी बार में 500 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। कोई भी मालिक व्यवसाय करने के लिए ब्रीडिंग सेंटर का कार्य अपने फ्लैट में नहीं करेगा और ऐसा करने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस पॉलिसी के तहत ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 6 माह और उससे अधिक उम्र के किसी भी स्वस्थ पालतू कुत्ते बिल्ली की नसबंदी जरूरी है। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रतिमाह 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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