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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

झाड़फूंक के बहाने घर ले जाकर नाबालिग से दुष्कर्म, अब तांत्रिक को 10 साल की मिली सजा

यूपी के चित्रकूट में एक तांत्रिक को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Author Edited By : Deepti Sharma Updated: Apr 19, 2025 10:41
Chitrakoot News
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उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक तांत्रिक को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें, यह मामला मऊ थाना क्षेत्र के चकवा गांव का है, जहां आरोपी तंत्र-मंत्र का काम करता था। वह पीड़िता को 2 फरवरी 2020 को झाड़फूंक के बहाने घर से ले गया। इसके बाद उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपने पिता को दी। पिता ने मऊ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर तेज प्रताप सिंह के अनुसार, कोर्ट ने बचाव और प्रॉसिक्यूटर की बातें सुनने के बाद फैसला सुनाया। सभी सबूतों के आधार पर तांत्रिक को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।

धारा 376 के तहत मामला दर्ज

02.02.2020 को थाना मऊ पर सूचना दी गई कि अभियुक्त पतवा रैदास पुत्र बुधई निवासी चकवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को झाड़-फूंक के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने की सूचना पर थाना मऊ में धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला रजिस्टर्ड किया गया। जिसकी जांच सुभाष चन्द्र चौरसिया द्वारा की गई।

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First published on: Apr 19, 2025 10:41 AM

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