UP में अब सरकारी डाॅक्टर नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, पकड़े जाने पर रद्द होगा लाइसेंस

Private Practice Ban in UP: यूपी के सरकारी डाॅक्टर अब किसी निजी हाॅस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। यानी सरकार ने अब डाॅक्टरों की माॅनीटरिंग करनी शुरू कर दी है। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी इस प्रकार के मामलों की निगरानी करेगी।

UP Government Ban Doctor Private Practice

UP Government Ban Doctor Private Practice

विज्ञापन

UP Government Ban Doctor Private Practice: यूपी में अब राजकीय मेडिकल काॅलेज में नौकरी कर रहे डाॅक्टर घर या किसी निजी हाॅस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। मरीजों को निजी हाॅस्पिटल में इलाज के लिए मजबूर करने वाले सरकारी डाॅक्टरों पर सरकार की नजर रहेगी। ऐसे डाॅक्टरों की जिला कलेक्टर नियमित तौर पर निगरानी करेंगे।

जानकारी के अनुसार पकड़े जाने पर सरकार डाॅक्टरों से प्रैक्टिस बंदी का भत्ता वसूल करेगी और निजी हाॅस्पिटल के साथ डाॅक्टर का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का असर अब नजर भी आने लगा है। निजी प्रैक्टिस में लगे सरकारी और अनुबंध वाले डाॅक्टर अब ओपीडी में पूरा समय दे रहे हैं। इससे मरीजों को भी समय पर इलाज मिल रहा है, उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ रहा है।

Advertisment

सरकार कर रही कड़ी कार्रवाई

सरकार के सख्त कदमों का असर अब सरकारी हाॅस्पिटलों में नजर आने लगा है। कुछ दिन पहले शासन ने मनमानी करने वाले डाॅक्टरों पर कड़ा रुख अपनाते हुए जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के सह आचार्य न्यूरो सर्जन डाॅ. राघवेंद्र गुप्ता को राजकीय मेडिकल काॅलेज झांसी भेज दिया था। जानकारी के अनुसार डाॅ. राघवेंद्र लंबे समय एलएलआर हाॅस्पिटल के सामने फतेहपुर में निजी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उन पर जांच शुरू हो गई है।

सतर्कता समिति करेगी जांच

अब जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज में कार्यरत सभी डाॅक्टरों से स्टांप पर शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। बता दें कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बंधन नियमावली 1983 को प्रभावी करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सतर्कता समिति का गठन किया जाएगा। समिति त्रैमासिक बैठक कर डाॅक्टरों की शिकायत सुनेगी। डाॅक्टरों द्वारा नियम तोड़ने पर उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही प्रैक्टिस बंदी का जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ