Noida News: नोएडा में लिफ्ट लिफ्ट एंड एस्कलेटर एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। बुधवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा ने आरडब्ल्यूए के बैठक कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि लिफ्ट रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 15 मई रखी थी। इसके एक माह के बाद भी रजिस्ट्रेशन न कराने पर अब प्रति लिफ्ट 10 हजार जुर्माना वसूला जाएगा।
संख्या 1 लाख, सिर्फ 7700 लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन
जानकारी के मुताबिक, लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी जिले के लोग पंजीकरण करवाने में लापरवाही बरत रहे हैं। जिले में करीब 600 सोसायटियों में करीब 10 लाख आबादी रहती है। अलग-अलग ग्रुप हाउसिंग परियोजना, कंपनी, फैक्ट्री व निजी घरों में एक लाख से अधिक लिफ्ट संचालित हैं। इनमें से अब तक सिर्फ 7700 लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रशासन द्वारा लिफ्ट पंजीकरण की समय सीमा 15 मई रखी थी। इसके एक माह के बाद भी पंंजीकरण न कराने पर अब प्रति लिफ्ट 10 हजार जुर्माना वसूला जाएगा।
दस्तावेजों के अभाव में नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन
बताया जा रहा है कि जिले में दस्तावेजों का अभाव और कार्रवाई न होने से पंजीकरण नहीं हो रहा है। कुछ सोसायटियों के लोगों का कहना है कि कई बार ऑनलाइन अप्लाई किया गया है, लेकिन हर बार फाइल रिजेक्ट हो रही है। इसकी शिकायत प्रशासन की गई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जुर्माना वसूल करने का फैसला समझ से परे है। प्रशासन को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए। इसके बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो जुर्माना वसूला जाए।
ऐसे वसूला जाएगा जुर्माना
प्रशासन के मुताबिक, 15 मई के बाद सात दिन की देरी पर 100 रुपये प्रतिदिन, सात दिन से ऊपर 15 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन, 15 दिन से अधिक व 30 दिन तक 500 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क वसूला जाएगा। एक माह से ज्यादा देरी हुई तो लिफ्ट या एस्कलेटर का संचालन बंद कर दिया जाएगा। 10 हजार रुपये जुर्माना वसूलने के बाद ही संचालन की अनुमति दी जाएगी।