Noida News: नोएडा के बहुचर्चित इंजीनियर अंकित चौहान मर्डर केस में करीब 10 साल बाद न्याय मिला है. सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को दो आरोपियों शशांक जादौन और मनोज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने शशांक पर 70,000 और मनोज पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है. सजा सुनने के बाद दोनों दोषी जमीन पर बैठ गए. दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है़.
2015 में हुई थी हत्या
यह मामला 13 अप्रैल 2015 का है, जब नोएडा सेक्टर-76 के पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के वक्त हत्यारे अज्ञात थे और कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला था.
हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच
मामले की गंभीरता और पुलिस जांच में प्रगति न होने पर पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की. कोर्ट ने 14 जून 2016 को सीबीआई को जांच सौंप दी। इसके बाद सीबीआई ने गहन जांच कर 1 जून 2017 को शशांक जादौन और 2 जून 2017 को मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया था.
सीबीआई ने चार्जशीट में किया साजिश का खुलासा
सीबीआई ने 29 अगस्त 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हत्या, लूट की कोशिश, साजिश रचना और सबूत मिटाने जैसी धाराएं शामिल की गई. एजेंसी ने पूरी साजिश की परतें खोलते हुए कोर्ट के सामने सबूत रखे.
ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर, 2025 में आया फैसला
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2019 को इस केस का ट्रायल गाजियाबाद से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया. कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद 20 सितंबर 2025 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और आज 13 अक्टूबर को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है.
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