मुख्तार अंसारी को मिली उम्रकैद की सजा, अदालत ने किस मामले में सुनाया फैसला

Mukhtar Ansari To Life Imprisonment : गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और मामले में सजा सुनाई गई है। 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट वाराणसी ने मुख्तार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Mukhtar Ansari

मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई सवाल अनसुलझे हैं।

Mukhtar Ansari To Life Imprisonment : उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट वाराणसी ने एक और मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आइए जानते हैं कि अदालत ने किस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

विज्ञापन

जानें क्या है फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा मामला

विज्ञापन

साल 1987 में मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के डीएम के पास बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि उन्होंने डीएम और एसपी के फर्जी साइन से शस्त्र लाइसेंस ले लिया। इस मामले में साल 1990 में सीबीसीआईडी ने मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी समेत पांच नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद साल 1997 में मुख्तार अंसारी और तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ था, लेकिन साल 2021 में गौरीशंकर श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है।

विज्ञापन

हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को अधिकतम सजा सुनाई है। पहली बार फर्जीवाड़ा और साजिश की धाराओं में अधिकतम सजा हुई है। हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।

विज्ञापन

मुख्तार अंसारी को हुई सजा का डिटेल

विज्ञापन

420, 120b सात वर्ष की सजा और पचास हजार जुर्माना।
467,120b आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना।
468, 120b सात साल की सजा और पचास हजार जुर्माना।
30 आर्म्स एक्ट के तहत छह माह की सजा और दो हजार जुर्माना।
427 (2) के तहत पूर्व सजा के साथ ये सजाएं भी साथ-साथ चलेंगी।

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ