Umar Ansari surrender in Mau court: तीन मामलों में फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने आज बुधवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। बता दें कि चुनाव आचार संहिता के तीन अलग-अलग मामलों में नामजद मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र व विधायक अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी ने बुधवार को एसीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
मंच से दी गई थी धमकी
उमर अंसारी ने जिन मामलों के तहत कोर्ट में सरेंडर किया है। उनमें, पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171(च) के तहत एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी के साथ अन्य को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब-किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की मंच से धमकी दी गई थी।
बिना अनुमति के निकाला रोड शो
वहीं दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु तक रोड शो निकाला, जिसमें 5-6 गाड़ियां और सैंकड़ों लोगों की संख्या जुट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया।
आचार संहिता का हुआ उल्लंघन
वहीं तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171 एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसके आधार पर उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी हुआ था।