Gyanvapi Survey Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है।
27 जुलाई को सुनवाई हुई थी पूरी
जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे (Gyanvapi Case) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त यानी आज तक के लिए रोक बढ़ा दी थी। 27 जुलाई को हाईकोर्ट में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। इस पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया था कि हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है।
Allahabad High Court allows the Archaeological Survey of India to conduct a survey of the Gyanvapi mosque complex in Varanasi pic.twitter.com/ONYJhAipeJ
— ANI (@ANI) August 3, 2023
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डिप्टी सीएम का बयान सामने आया
उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ज्ञानावपी मस्जिद परिसर में ASI सर्वे की अनुमति देने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी मुद्दा सुलझ जाएगा।
#WATCH | I welcome this verdict. I am confident that the truth will come out after the ASI survey and Gyanvapi issue will be resolved: UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya on Allahabad HC allowing ASI survey of Gyanvapi mosque complex pic.twitter.com/g6MioucQtz
— ANI (@ANI) August 3, 2023
इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी सर्वे मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने बताया, हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वेक्षण शुरू होगा। सत्र न्यायालय के आदेश को HC ने बरकरार रखा।
हिंदू पक्षकार शिशिर चतुर्वेदी ने बताया कि हाईकोर्ट को ये फैसला दोपहर बाद सुनाया जाना था, लेकिन अचानक कोर्ट से जानकारी मिली और सुबह सभी पक्षों को बुलाया गया और सर्वे के जिला अदालत के फैसले को बहाल कर दिया, अब अगर दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां भी हमारी तैयारी है।
#WATCH | Allahabad HC has said that ASI survey of Gyanvapi mosque complex to start. Sessions court order upheld by HC: Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in Gyanvapi survey case pic.twitter.com/mnQJrTzS09
— ANI (@ANI) August 3, 2023
मुस्लिम पक्ष ने की थी अपील
बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया था। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था।