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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले 65 साल के बुजुर्ग को 20 साल की जेल, घटना जानकर रह जाएंगे हैरान

Greater Noida News : केस की सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाह कोर्ट में पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने नियाज को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान माता-पिता की गवाही व मेडिकल रिपोर्ट को सबसे अहम साक्ष्य माना गया।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : praveen vikram Updated: Jun 25, 2025 20:21
सांकेतिक तस्वीर।

Greater Noida News : गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय की अदालत ने 6 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले 65 साल के बुजुर्ग को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी 20 साल जेल में रहेगा। उस पर 50 हजार की पेनाल्टी लगाई गई है। पेनाल्टी की रकम नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। केस की सुनवाई के दौरान पीड़िता की माता व पिता की गवाही को सबसे अहम माना गया। जिस व्यक्ति को सजा सुनाई गई है, घटना के दौरान वह फेरी लगाने का काम करता था।

6 साल पहले हुई थी घटना

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि जारचा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 19 सितंबर 2019 को 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी। सुबह साढ़े दस बजे के करीब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी फेरी लगाकर फल बेचने वाले नियाज ने मौका पाकर बच्ची का रेप कर दिया। वह फल का लालच देकर बच्ची को सुनसान वाली गली ले गया था। बच्ची को दर्द हुआ तो उसके शोर मचा दिया था। मौके पर भीड़ एकत्र हो गई थी। आरोपी नियाज को मौके से दबोच लिया गया था।

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प्राइवेट पार्ट पर मिले नाखून के निशान

पुलिस ने नियाज को पकड़ने के साथ ही बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के नाखून के निशान है। पुलिस ने मजबूत पैरवी करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की अदालत में हुई।

10 गवाह हुए पेश

केस की सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाह कोर्ट में पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने नियाज को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान माता-पिता की गवाही व मेडिकल रिपोर्ट को सबसे अहम साक्ष्य माना गया। केस में पुलिस को स्वतंत्र गवाह भी मिले, इस वजह से नियाज के खिलाफ केस और मजबूत हुआ।

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First published on: Jun 25, 2025 08:21 PM

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