यूपी पुलिस की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। यूपी पुलिस पर कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक राज्य है जो कानून के शासन द्वारा शासित है इसलिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य स्पष्ट व सुस्पष्ट हैं पुलिस द्वारा न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है।
दरअसल, यूपी में पिछले कुछ सालों में एनकाउंटर की संख्या काफी बढ़ी है। एनकाउंटर के एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा आचरण पूरी तरह अस्वीकार्य है क्योंकि दंड देने का अधिकार केवल कोर्ट के पास है। यूपी पुलिस के पास नहीं। सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रमोशन के लिए एनकाउंटर कर रही है। मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार व दो अन्य की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए जज अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह टिप्पणी की।
खबर अपडेट की जा रही है...
यूपी पुलिस की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। यूपी पुलिस पर कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक राज्य है जो कानून के शासन द्वारा शासित है इसलिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य स्पष्ट व सुस्पष्ट हैं पुलिस द्वारा न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है।
दरअसल, यूपी में पिछले कुछ सालों में एनकाउंटर की संख्या काफी बढ़ी है। एनकाउंटर के एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा आचरण पूरी तरह अस्वीकार्य है क्योंकि दंड देने का अधिकार केवल कोर्ट के पास है। यूपी पुलिस के पास नहीं। सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रमोशन के लिए एनकाउंटर कर रही है। मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार व दो अन्य की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए जज अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह टिप्पणी की।
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