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UP की सभी जेलों में स्मार्टवॉच पर रोक, जेल कर्मी भी फोन का सिर्फ इतना ही कर सकेंगे इस्तेमाल

Aligarh: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Govt) की ओर से राज्य की सभी जेलों के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जेलों (UP Jail) में स्मार्टवॉच और बैंड (Smartwatches and Bands) पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में अलीगढ़ (Aligarh) के जेल अधीक्षक बृजेंद्र सिंह ने भी स्मार्टवॉच और बैंड पहनने […]

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Aligarh: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Govt) की ओर से राज्य की सभी जेलों के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जेलों (UP Jail) में स्मार्टवॉच और बैंड (Smartwatches and Bands) पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में अलीगढ़ (Aligarh) के जेल अधीक्षक बृजेंद्र सिंह ने भी स्मार्टवॉच और बैंड पहनने पर रोक लगाने का नोटिस जारी किया है।

लखनऊ से जारी आदेश के बाद अधिसूचना जारी

समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटिस में जेल के अंदर किसी भी व्यक्ति को स्मार्टवॉच या स्मार्ट बैंड पहनने की इजाजत नहीं होगी। अलीगढ़ जेल एसपी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा है कि पुलिस महानिदेशक कारागार द्वारा जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना सरकारी और गैर सरकारी दोनों व्यक्तियों पर लागू होगा।

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पहले बंदियों के परिजन और बाहरी लोगों के लिए था नियम

उन्होंने कहा कि पहले इस तरह की व्यवस्था जेलों में निरुद्ध बंदियों से मिलने के लिए आने वाले उनके परिजनों के लिए लागू थी। लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह नियम जेल कर्मचारियों के लिए भी लागू किया गया है।

कर्मचारियों के लिए फोन इस्तेमाल की एक जगह की निर्धारित

एएनआई के अनुसार, जेल कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन के सीमित इस्तेमाल के लिए भी में लिखा गया है। बताया गया है कि जेल में मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहां तक कि जेल कर्मचारियों के लिए भी एक नियमित आधिकारिक क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जहां पर वह फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन स्थानों के अलावा जेल परिसर में कहीं भी फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

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First published on: Feb 27, 2023 12:42 PM

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