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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

Gyanvapi Case: इलाहाबाद HC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की अनुमति दी गई है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने एएसआई सर्वे को इजाजत […]

Author Edited By : Bhola Sharma Updated: Aug 4, 2023 12:45
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Gyanvapi Case

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की अनुमति दी गई है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने एएसआई सर्वे को इजाजत न दिए जाने की बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा। उधर, हिंदू पक्ष ने इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। मतलब, सुनवाई शुरू होने पर सबसे पहले हिंदू पक्ष की दलीलें सुनी जाएगी।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रखा बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है। इस विवाद में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया।

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मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एएसआई सर्वे को लेकर वाराणसी जिला अदालत के आदेश को 21 जुलाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले 16 मई को जिला जज एके विश्वेशा ने सर्वे का निर्देश दिया था। चार हिंदू महिलाओं ने एक याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की थी। परिसर में वुजू खाना सील है। सर्वे वुजूखाना और कथित शिवलिंग को छोड़कर परिसर के किए जाने का निर्देश दिया है।

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First published on: Aug 03, 2023 05:32 PM

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