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Supreme Court: ट्विन टावर को गिराने की तारीख तय, एक याचिका पर ठोका मोटा जुर्माना

नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट स्थित ट्विन टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने तारीख तय करते हुए किसी भी परिस्थिति या तकनीकी समस्या आने पर एक सप्ताह का समय और दे दिया है। अब नोएडा अथॉरिटी समेत अन्य संबंधित सभी एजेंसियों अपनी-अपनी […]

Author Edited By : Naresh Chaudhary Updated: Aug 12, 2022 13:47

नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक के एमरॉल्ड कोर्ट स्थित ट्विन टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने तारीख तय करते हुए किसी भी परिस्थिति या तकनीकी समस्या आने पर एक सप्ताह का समय और दे दिया है। अब नोएडा अथॉरिटी समेत अन्य संबंधित सभी एजेंसियों अपनी-अपनी कार्रवाई में जुट गई हैं।

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28 को गिराए जाएंगे, समस्या होने पर 4 सितंबर तक का वक्त और

सेक्टर-93ए स्थित ट्विन टावर को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से 28 अगस्त की तारीख तय की गई है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी की गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने चार सितंबर तक का आतिरिक्त समय भी दिया है। जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर को गिराने के लिए दोनों इमारतों में विस्फोटक का काम 28 अगस्त तक पूरा किया जाना था। यह विस्फोटक हरियाणा के पलवल में रखा है। इसे भी नोएडा लेकर आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह नहीं आ सका है। इसी के कारण विस्फोट करने वाली एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग ने प्राधिकरण को पत्र लिखकर 28 अगस्त को विस्फोट नहीं कर पाने की बात कही है।

गिराने के वैकल्पिक समाधान पर लगाया पांच लाख का जुर्माना

आपको बता दें कि इसी माह एक एनजीओ (सेंटर फॉर लॉ एंड गुड गवर्नेंस) की ओर से 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराए जाने के अलावा वैकल्पिक समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का खारिज कर दिया है। साथ ही एनजीओ पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि को जमा कराया जाए और इस पैसे का कोविड से प्रभावित वकीलों के परिजनों को लाभ दिया जाए।

 

First published on: Aug 12, 2022 01:47 PM

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