पटना: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू यादव को हाजीपुर सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को गवाहों और सबूतों के आधार पर बरी कर दिया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान जाति आधारित टिप्पणी करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था।
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RJD chief Lalu Prasad Yadav has been acquitted on the basis of witnesses and evidence by Civil Court Hajipur.
RJD chief Lalu Prasad Yadav was accused of making caste-based remarks during the 2015 Bihar assembly election campaign and violating the model of conduct. pic.twitter.com/u65fMuwFMA
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) August 24, 2022
लालू यादव पर आरोप था कि 2015 में अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पक्ष में राघोपुर से चुनावी अभियान शुरू करते हुए राजद सुप्रीमो ने विधानसभा चुनाव को पिछड़ी जातियों और अगड़ी जातियों के बीच सीधी लड़ाई बताया था। उन्होंने यादवों और अन्य पिछड़ी जातियों से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने का आह्वान किया था।
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लालू प्रसाद के खिलाफ कथित रूप से जातिवादी टिप्पणी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे चुनाव आयोग ने चुनाव कानूनों का उल्लंघन पाया था। चुनाव आयोग ने बाद में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर राजद नेता को नोटिस जारी किया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए हाजीपुर सिविल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुधवार को लालू यादव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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