Rajasthan: फोन टेपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, ओएसडी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगा रखी है रोक
Edited By Rakesh Choudhary

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Rajasthan: सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की आज फोन टेपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में विकास महाजन की बैंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 2020 में सियासी संकट के दौरान बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ विधायकों और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टेप कराए थे।
इसके बाद गहलोत सरकार ने इसकी जांच एसओजी को सौंप दी। एसओजी की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को नोटिस दिए जाने के बाद उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच ने छवि खराब करने का मामला दर्ज कराया। दिल्ली क्राइम ब्रांच से नोटिस जारी होने के बाद सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर मामले को जयपुर स्थानांतरण करने की मांग की। इसके बाद से दिल्ली क्राइम ब्रांच कई बार सीएम के ओएसडी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुला चुकी है।
साल 2020 के सियासी संकट के बाद सीएम के ओएसडी ने मीडिया में एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। इसी ऑडियो क्लिप को आधार बनाकर तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा (दिवंगत) व दलाल संजय जैन के खिलाफ एसओजी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में जनप्रतिनिधियों के फोन टेप कर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। था।
क्राइम ब्रांच द्वारा मामला दर्ज करने के बाद सीएम के ओएसडी ने मामले को जयपुर स्थानांतरण करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। बता दें कि इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच 4 बार लोकेश शर्मा से पूछताछ कर चुकी हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जल्द सुनवाई की मांग की हैं।
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