Jaipur Blast Case: आरोपियों की रिहाई के बाद सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, ब्लास्ट मामले की कमजोर पैरवी करने वाले AAG को हटाया

CM Ashok Gehlot took big decision
विज्ञापन

जयपुर से केजे श्रीवत्सन् की रिपेार्टः जयपुर ब्लास्ट मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने देर रात अधिकारियों के साथ हाईलेवल बैठक की। सीएम ने जयपुर ब्लास्ट मामले हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी करने में विफल रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। सीएम ने इस संबंध में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द विशेष अनुमति याचिका दायर करने के आदेश दिए।

https://twitter.com/ashokgehlot51/status/1641866133451214848?cxt=HHwWgMDU0ZSjisktAAAA

Advertisment

देर रात हुई इस बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी-एसओजी अशोक राठौड़, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन समेत आला अधिकारी मौजूद थे।

दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा

बैठक की जानकारी सीएम ने खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 के जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। राज्य सरकार की मंशा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार जल्द ही एसएलपी दाखिल करेगी। सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी।

विज्ञापन

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

First published on:

Read more: About our editorial guidelines and standards here.

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ