जयपुर: राजधानी जयपुर के नगर निगम में सुबह से ही सियासी ड्रामा जारी था, अब इस पर हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद विराम लग गया है। ग्रेटर नगर निगम मेयर के उपचुनाव प्रक्रिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने यह रोक हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर लगाई है। आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के अग्रिम आदेश तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक रहेगी। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग सचिव चित्र गुप्ता ने जारी किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि ग्रेटर नगर निगम महापौर चुनाव मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा कि आगे जो आदेश हाईकोर्ट का आएगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि अब मतगणना नहीं होगी. मतपेटियों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बर्खास्त मेयर डॉ.सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट के जज महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने सुनाया है। आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा-मेयर बर्खास्तगी का आदेश हो गया है रद्द,ऐसे में चुनाव कराने का कोई अर्थ नहीं। मालूम हो कि सौम्या गुर्जर ने उन्हें बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
ऐसे में मिली जानकारी के मुताबिक 27 सितंबर को गहलोत सरकार की ओर से जारी आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस महेंद्र गोयल ने कहा कि सरकार सौम्या को ज्युडिशियल जांच में सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करे।