चंडीगढ़: लाभार्थियों को आटा/गेहूं घरों में पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट ( एन. एफ. एस. ए.) के अधीन माडल फेयर प्राइस शॉपस के प्रस्ताव की शुरुआत की मंज़ूरी दे दी। इस संबधी फ़ैसला शनिवार को यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।
संशोधित विधि को भी मंजूरी दी
इस बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने लाभार्थियों के घरों में पैकेज्ड आटा/ पैकेज्ड गेहूँ के वितरण के लिए संशोधित विधि को भी मंजूरी दी। आटा/गेहूं का वितरण खुली मात्रा, सही तोल में, राशन डिप्पूओं से या राशन डीपू होल्डर की तरफ से विशेष सीलबंद पैकटों में लाभार्थियों के घरों के दरवाज़े या नज़दीकी मोटर प्वाइंट पर पहुंचाने की इजाज़त दी गई है।
लंबी कतारों में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं रही
लाभार्थी के लिए पैकेज्ड आटा/पैकेज्ड गेहूँ प्राप्त करने का यह ज़्यादा सम्मानजनक ढंग होगा क्योंकि लाभार्थी को ख़ास तौर पर ख़राब मौसम के हालात में लम्बी कतारों में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आटा और गेहूँ देते समय सभी ज़रूरी शर्तों जैसे कि बायो मीट्रिक पड़ताल, लाभार्थी को प्रिंट की वज़न रसीद और अन्य ज़रूरतों पूरी करनी यकीनी बनाईं जाएंगी।
राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकता दी है
होम डिलीवरी सेवा, माडल फेयर प्राइस शाप की धारणा को पेश करेगी, जो राज्य की शीर्ष सहकारी सभा ‘दी पंजाब स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एंड मार्किटिंग फेडरेशन लिमिटिड’ की तरफ से चलाईं जाएंगी क्योंकि यह अग्रणी सहकारी अदारा होने के साथ-साथ राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी बनती है।
सस्ती दरों पर रेत और बजरी मुहैया कराई
पंजाब राज्य सहकारी सप्लाई और मार्किटिंग फेडरेशन लिमिटिड द्वारा चलाए जा रहे माडल फेयर प्राइस शॉपस की तरफ से लाभार्थियों के घर तक पैक किये गेहूं/ पैक किये आटे की सप्लाई करने के लिए स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी शामिल की जाएंगी। उपभोक्ताओं को कम दरों पर रेत और बजरी मुहैया करने के लिए करशर नीति 2023 को हरी झंडी उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर रेत और बजरी मुहैया करने और इसकी स्पलाई को सुचारू बनाई रखने के लिए कैबिनेट ने पंजाब करशर नीति 2023 को भी मंजूरी के दी।
पंजाब ट्रांसपेरैंसी इन पब्लिक प्रोक्युरमेंट एक्ट के तहत ट्रांसपेरैंसी
इस नीति के अंतर्गत करशर यूनिटों की दो मुख्य श्रेणियों कमर्शियल करशर यूनिट ( सी. सी. यू.) और पब्लिक करशर यूनिट ( पी. सी. यू.) होंगी। स्क्रीनिंग- कम- वाशिंग प्लांट भी करशर यूनिट की श्रेणी में आऐंगे। पब्लिक करशर यूनिट ( पी. सी. यू.) एक रजिस्टर्ड करशर यूनिट होगा, जो पंजाब ट्रांसपेरैंसी इन पब्लिक प्रोक्युरमेंट एक्ट के अंतर्गत निर्धारित एक ट्रांसपेरैंसी ई-टैंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा चुना गया है और करशर यूनिट की तरफ से दर्शाये कम से कम खनिज मूल्य (लोडिंग खर्चा सहित और करशर बिक्री मूल्य से अधिक नहीं) पर आधारित होगा।