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पंजाब के इन शिक्षकों को सस्पेंड करने का आदेश, महंगी पड़ी ये गलती

Punjab Teachers Suspend Order: पंजाब के इन टीचर्स पर पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 23 के तहत कार्रवाई की गई।

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Punjab Teachers Suspend Order: पंजाब में टीचर्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब के शिक्षा विभाग ने उन टीचर्स पर सख्त एक्शन लिया है, जिन्होंने पिछले पंचायत चुनाव में अपने काम को लेकर लापरवाही बर्ती थी। विभाग की तरफ से करीब 8 अधिक टीचर्स और अधिकारी को काम में लापरवाही के लिए सस्पेंड करने का आदेश दिया है। दरअसल, कुछ दिनों पहले ब्लॉक गिद्दड़बाहा में हुए पंचायत चुनाव हुए थे। इस चुनावों में कुछ शिक्षकों की मतदान कर्मचारी के तौर पर ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन ये टीचर्स ड्यूटी पर नहीं पहुंचे।

टीचर्स को महंगी पड़ी ये गलती

बता दें कि ब्लॉक गिद्दड़बाहा के पंचायत चुनाव में पोलिंग स्टाफ के तौर पर नियुक्त हुए इन टीचर्स से सरकारी आदेश को हल्के में लेते हुए ड्यूटी पर नहीं आए। इसकी वजह से चुनाव के कई महत्वपूर्ण काम काफी बुरी तरह प्रभावित हुआ। जिसके बाद चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त के बाद न पहुंचने वाले टीचर्स पर पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 23 के तहत कार्रवाई की गई। उन सभी शिक्षकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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निलंबित शिक्षकों की सूची

इसमें श्री मुक्तसर साहिब के सागर गाबा वार्ड नंबर 4 में स्थित HTSP स्कूल के जूनियर सहायक सिख वाला गमदूर सिंह, ईटीटी जोगिंदरपाल सिंह और ईटीटी लक्खेवाली अवतार सिंह शामिल है। इसके अलावा ETT. SP लक्खेवाली दिनेश कुमार, ETT. SP सिखवाला विक्रम सिंह, लाइब्रेरियन हकुवाला गुरजिंदर सिंह, नूरपुर कृपाल के साइंस टीचर मंजीत सिंह, रणजीतगढ़ के इंग्लिश टीचर रूपिंदर सिंह और SS सुशील कुमार और साहिब श्री मुक्तसर साहिब के मास्टर बस्ती टिब्बी शामिल है।

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First published on: Dec 18, 2024 12:43 PM

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