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पंजाब के नौजवानों को CM भगवंत मान ने दिया दिवाली का तोहफा, कैबिनेट की बैठक में नई भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला

Punjab Cabinet Meeting: पंजाब की मान कैबिनेट की शनिवार को अहम मीटिंग रखी गई। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बड़े फैसले लिए गए। इस मीटिंग में कैबिनेट ने नौजवानों को बड़ा तोहफा देते हुए राज्य के सरकारी विभागों में नई भर्तियां लेने का ऐलान किया है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रैंस […]

Punjab Cabinet Meeting: पंजाब की मान कैबिनेट की शनिवार को अहम मीटिंग रखी गई। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बड़े फैसले लिए गए। इस मीटिंग में कैबिनेट ने नौजवानों को बड़ा तोहफा देते हुए राज्य के सरकारी विभागों में नई भर्तियां लेने का ऐलान किया है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रैंस को सांझे तौर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकार ने कई विभाग में नई भर्तियां करेंगी, जिसमे युवाओं को 1000 नई नौकरियां दी जाएगी।

नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी

पंजाब की इस बैठक में कैबिनेट ने एसएएस नगर (मोहाली), कपूरथला, होशियारपुर, मालेरकोटला और संगरूर में मेडिकल कॉलेजों के जल्द निर्माण के लिए उपयुक्त ढांचा कायम करने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब निवासियों को लाभ देने के लिए राज्य को देश भर में मेडिकल शिक्षा के गढ़ के तौर पर स्थापित करने के लिए इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है।

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481 वैटरनरी फार्मासिस्टों की सेवाओं में वृद्धि को हरी झंडी

पशुओं के लिए बढिय़ा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं देने के लिए पंजाब कैबिनेट ने राज्य भर के 582 वैटरनरी अस्पतालों में काम कर रहे 481 वैटरनरी फार्मासिस्टों की सेवाओं में सर्विस प्रोवाईडर के तौर पर पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक साल के लिए वृद्धि करने की सहमति भी दी। बता दें कि, पशु पालन विभाग के द्वारा राज्य में पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेहतरीन सेवाएं देने के लिए पंजाब सरकार ने 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों का ग्रामीण वैटरनरी अफसरों के मंज़ूर पदों समेत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन जि़ला परिषदों से पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास विभाग में विलय कर लिया था।

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कैदियों की आगामी रिहाई केस भेजने

कैबिनेट ने राज्य की जेलों में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे 5 कैदियों की आगामी रिहाई की मांग करने वाले केस को भेजने की सहमति दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारतीय संविधान की धारा 163 के अधीन यह विशेष छूट/ आगामी रिहाई केस विचारने के लिए भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

 

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First published on: Oct 14, 2023 02:52 PM

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