Pooja Khedkar Family Case: महाराष्ट्र की सस्पेंडड IAS पूजा खेडकर का परिवार बीते कुछ दिनों से लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. खेडकर परिवार की दबंगई की चर्चा अब पुणे से लेकर मुंबई तक हो रही है.
वहीं, बीते दिनों, मुंबई से अगवा हुआ एक ट्रक ड्राइवर पूजा खेडकर के घर से बरामद हुआ था. जिसके बाद पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर, पिता दिलीप खेडकर सहित उसके ड्राइवर पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
अब इस मामले में पीड़ित ट्रक ड्राइवर का बयान भी सामने आया है. पीड़ित ने बताया कि कैसे खेडकर परिवार ने उसे प्रताड़ित किया. पीड़ित ने कहा कि उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया है. इतना ही नहीं उसे बासी खाना खिलाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई.
पीड़ित ने अपने बयान में आगे कहा कि उसे दिलीप खेडकर और उसके बॉडीगार्ड अगवा करके पुणे उनके घर ले गए थे और वहीं पर कैद में रखा था. पीड़ित का दावा है कि उसे बंद कमरे में रखा गया और बासी खाना दिया गया. इतना ही नहीं उसे बार-बार जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि अगर पैसे नहीं मिले तो जान से मार दिया जाएगा.
13 सितंबर को किया था ट्रक ड्राइवर का अपहरण
यह घटना 13 सितंबर को नवी मुंबई के मुलुंड-ऐरोली रोड पर हुई जब एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक एक लैंड क्रूजर कार से टकरा गया, जिसके बाद वाहन के ड्राइवर और हेल्पर और लग्जरी कार में सवार दो लोगों के बीच बहस हो गई, जिन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए पैसे मांगे.
22 वर्षीय ट्रक क्लीनर प्रहलाद कुमार चौहान ने दावा किया कि पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर और ड्राइवर-सह-अंगरक्षक प्रफुल सालुंखे ने पुलिस थाने ले जाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया. रास्ते में उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया और चुप रहने को कहा गया. फिर उसे उनके पुणे स्थित घर ले जाया गया और चौकीदारों के लिए आरक्षित एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, चौहान ने दावा किया कि अगर ट्रक मालिक ने खेडकर दंपत्ति को मुआवजा नहीं दिया, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी.
जांच के दौरान यह भी पता चला कि पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर ने कमरे की चाबियां दे दीं और अपहरण के सबूत मिटाने के लिए घर का सीसीटीवी कैमरा भी हटा दिया.
ट्रक मालिक द्वारा नवी मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद, रविवार को ट्रक क्लीनर को पुणे से गिरफ्तार किया गया.
सालुंके को गिरफ्तार कर लिया गया है और 23 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि खेडकर दंपत्ति और एक अन्य व्यक्ति का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
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पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया था और अब इसमें धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 127(7) (जबरन वसूली के लिए गलत तरीके से बंधक बनाना) और 308(4) (जबरन वसूली) भी जोड़ दी हैं. पुणे पुलिस ने मनोरमा खेडकर के खिलाफ पुलिस के काम में बाधा डालने का मामला भी दर्ज किया है और नोटिस जारी किया है.