राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने ISIS पुणे स्लीपर मॉड्यूल मामले में मुंबई एयरपोर्ट से 2 फरार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के नाम अब्दुल्ला फैयाज शेख उर्फ डायपरवाला और तल्हा खान हैं। इन दोनों को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी-2 से उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब यह दोनों इंडोनेशिया के जकार्ता से भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे। यह दोनों ISIS के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे। यह दोनों आतंकी पिछले 2 साल से फरार थे। इनके खिलाफ NIA की विशेष अदालत ने गैर-जमानती वारंट भी जारी किया हुआ था। NIA ने दोनों आरोपियों के ऊपर 3-3 लाख रुपये का इनाम भी रखा था।
3-3 लाख रुपये का नकद इनाम
बता दें कि इसके बाद एनआईए की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पिछले दो साल से फरार थे और उनके खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत, मुंबई ने गैर-जमानती वारंट भी जारी किया हुआ था। एनआईए ने दोनों आरोपियों की सूचना देने वालों पर 3-3 लाख रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया था।
ISIS पुणे स्लीपर मॉड्यूल सदस्य पहले से ही गिरफ्तार
जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला RC-05/2023/NIA/MUM का है। इन लोगों द्वारा की गई आपराधिक साजिश से संबंधित है, साथ ही आठ अन्य ISIS पुणे स्लीपर मॉड्यूल सदस्य पहले से ही गिरफ्तार हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने हिंसा और आतंक के माध्यम से देश में इस्लामी शासन स्थापित करने के ISIS के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़कर भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रची थी।
2022-23 के दौरान प्रशिक्षण कार्यशाला में लिया था भाग
ये दोनों व्यक्ति, जिन पर पहले ही अन्य गिरफ्तार आरोपियों के साथ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, पुणे के कोंढवा में अब्दुल्ला फैयाज शेख द्वारा किराए पर लिए गए घर में आईईडी बनाने में लगे हुए थे। 2022-2023 की अवधि के दौरान, उन्होंने इन परिसरों में अपने द्वारा निर्मित आईईडी का परीक्षण करने के लिए नियंत्रित विस्फोट करने के अलावा, बम बनाने और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन और उसमें भाग भी लिया था।
NIA मामले की जांच में जुटी
NIA, जो भारत में आईएसआईएस की हिंसक और नापाक भारत विरोधी आतंकवादी योजनाओं को विफल करने के लिए उसकी गतिविधियों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है, ने पहले यूए (पी) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामले में सभी 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। अब्दुल्ला फैयाज शेख और तल्हा खान के अलावा, मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, अब्दुल कादिर पठान, सिमाब नसीरुद्दीन काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, शमील नाचन, आकिफ नाचन और शाहनवाज आलम के रूप में की गई है।
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