महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मेहकर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धार्थ खरात का एक शादी की बारात में हाथ में तलवार लेकर नाचने का वीडियो वायरल होने के बाद मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। इस मामले में विधायक खरात और अनिल गोरे के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर कानून का उल्लंघन करने का मामला अमडापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। विधायक खरात ने अपनी सफाई में कहा है कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक कार्यकर्ता की शादी में गया था। उस वक्त दूल्हे की तलवार के साथ डांस किया, जो असली तलवार नहीं थी। फिलहाल, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है कि तलवार असली थी या नकली और अगर असली थी तो विधायक पर कार्रवाई भी होगी।
क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के बुलढाणा से सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें, उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सिद्धार्थ खरात एक शादी समारोह में हाथ में तलवार लेकर नाचते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह फिल्मी गाने की धुन पर तलवार लहराते दिखते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी जमकर आलोचना की गई।
Maharashtra News: शादी में तलवार लेकर नाचने का वीडियो वायरल, शिवसेना यूबीटी के विधायक सिद्धार्थ खरात के खिलाफ मामला दर्ज @news24tvchannel pic.twitter.com/Pw1v8erboM
— Deepti Sharma (@DeeptiShar24006) May 16, 2025
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सबसे बड़ी बात सिद्धार्थ खरात महाराष्ट्र प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और मेहकर विधानसभा से विधायक हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि कानून जानने और समझने वाला इंसान खुद अगर उल्लंघन करेगा तो आम लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं।
ऐसे मामलों में किस तरह होता है एक्शन?
कानून के मुताबिक पब्लिक जगहों पर तलवार जैसे हथियार का प्रदर्शन करना आर्म्स एक्ट के तहत अपराध की कैटेगरी में आता है। अगर आम लोग ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है।
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