महाराष्ट्र में टैक्सी-कैब ड्राइवरों के लिए मराठी जरूरी, नहीं सीखने पर सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी का कामकाजी ज्ञान जरूरी कर दिया है. भाषा सीखने के लिए ड्राइवरों को एक महीने की मोहलत मिलेगी. नियम न मानने पर लाइसेंस सस्पेंड और टैक्सी परमिट भी रद्द हो सकता है.

Maharashtra taxi rules, Marathi language mandatory, cab driver license, Maharashtra Motor Vehicles Rules, Mumbai taxi permit

महाराष्ट्र में अब टैक्सी और कैब चलाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा. महाराष्ट्र सरकार ने टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को लेकर नया नियम लागू किया है. अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली टैक्सी के ड्राइवर को मराठी का सामान्य कामकाजी ज्ञान होना जरूरी होगा. सरकार ने 12 अगस्त 2026 को आधिकारिक राजपत्र जारी करते हुए ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमों’ में यह बड़ा संशोधन लागू कर दिया है. नए नियमों के अनुसार, अगर किसी टैक्सी चालक को मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान नहीं है तो उसे तुरंत हटाया नहीं जाएगा.

विज्ञापन

लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऐसे ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए एक महीने की मोहलत देगी. हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले ड्राइवर को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।

विज्ञापन

मराठी सीखने के लिए एक महीने का समय

नए नियम के मुताबिक, अगर किसी टैक्सी ड्राइवर को मराठी नहीं आती है, तो लाइसेंस अथॉरिटी उसे मराठी सीखने के लिए एक महीने का समय देगी. अगर एक महीने के बाद भी ड्राइवर ने जरूरी मराठी ज्ञान हासिल नहीं किया, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम तीन महीने तक निलंबित किया जा सकता है.
अगर इसके बाद भी नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो ड्राइवर की टैक्सी चलाने की अनुमति रद्द भी की जा सकती है. हालांकि, कार्रवाई से पहले ड्राइवर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा.

परमिट रिन्यूअल पर भी लागू होगा नियम

यह नया नियम केवल ड्राइवरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टैक्सी के परमिट धारकों पर भी लागू होगा. यदि किसी के पास टैक्सी का परमिट है या वह परमिट का नवीनीकरण (रिन्यूअल) कराने जा रहा है, तो उसके लिए भी मराठी का कामकाजी ज्ञान होना अनिवार्य होगा. कुल मिलाकर, अब महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली टैक्सी चलाने या उसका परमिट लेने के लिए मराठी भाषा की बुनियादी समझ होना जरूरी शर्त बना दिया गया है.

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ