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महाराष्ट्र में टैक्सी-कैब ड्राइवरों के लिए मराठी जरूरी, नहीं सीखने पर सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी का कामकाजी ज्ञान जरूरी कर दिया है. भाषा सीखने के लिए ड्राइवरों को एक महीने की मोहलत मिलेगी. नियम न मानने पर लाइसेंस सस्पेंड और टैक्सी परमिट भी रद्द हो सकता है.

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महाराष्ट्र में अब टैक्सी और कैब चलाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा. महाराष्ट्र सरकार ने टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को लेकर नया नियम लागू किया है. अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली टैक्सी के ड्राइवर को मराठी का सामान्य कामकाजी ज्ञान होना जरूरी होगा. सरकार ने 12 अगस्त 2026 को आधिकारिक राजपत्र जारी करते हुए ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमों’ में यह बड़ा संशोधन लागू कर दिया है. नए नियमों के अनुसार, अगर किसी टैक्सी चालक को मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान नहीं है तो उसे तुरंत हटाया नहीं जाएगा.

लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऐसे ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए एक महीने की मोहलत देगी. हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले ड्राइवर को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।

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मराठी सीखने के लिए एक महीने का समय

नए नियम के मुताबिक, अगर किसी टैक्सी ड्राइवर को मराठी नहीं आती है, तो लाइसेंस अथॉरिटी उसे मराठी सीखने के लिए एक महीने का समय देगी. अगर एक महीने के बाद भी ड्राइवर ने जरूरी मराठी ज्ञान हासिल नहीं किया, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम तीन महीने तक निलंबित किया जा सकता है.
अगर इसके बाद भी नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो ड्राइवर की टैक्सी चलाने की अनुमति रद्द भी की जा सकती है. हालांकि, कार्रवाई से पहले ड्राइवर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा.

परमिट रिन्यूअल पर भी लागू होगा नियम

यह नया नियम केवल ड्राइवरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टैक्सी के परमिट धारकों पर भी लागू होगा. यदि किसी के पास टैक्सी का परमिट है या वह परमिट का नवीनीकरण (रिन्यूअल) कराने जा रहा है, तो उसके लिए भी मराठी का कामकाजी ज्ञान होना अनिवार्य होगा. कुल मिलाकर, अब महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली टैक्सी चलाने या उसका परमिट लेने के लिए मराठी भाषा की बुनियादी समझ होना जरूरी शर्त बना दिया गया है.

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First published on: Aug 14, 2026 02:08 PM

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Vijay Jain

विजय जैन भारतीय मीडिया जगत का एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित नाम हैं. वर्तमान में न्यूज 24 में सीनियर न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत विजय को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 23 से अधिक वर्षों का लंबा और समृद्ध अनुभव है. राजनीति, चुनाव, बिजनेस, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसी हर प्रमुख बीट पर मजबूत पकड़ रखने वाले विजय अपनी निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. पत्रकारिता में उनके अद्वितीय योगदान और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उन्हें साल 2018 में प्रतिष्ठित 'नेशनल श्रीफल अवार्ड' से सम्मानित किया गया था. डिजिटल दौर में वे ट्रेडिशनल जर्नलिज्म के अनुभवों को न्यू-एज मीडिया और SEO स्ट्रेटेजी के साथ जोड़कर खबरों को नया आयाम दे रहे हैं.

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