---विज्ञापन---

FD पर नहीं दिया 187 रुपये का ब्याज, अब बैंक देगा 20 हजार रुपये का मुआवजा

Compensation To Senior Couple on FD: भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को एफडी पर एक दिन का ब्याज नहीं देने पर 20 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसको लेकर दंपत्ति के बेटे ने आरबीआई में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Oct 2, 2024 10:57
Share :
Compensation To Senior Couple on FD in Navi Mumbai
नवी मुंबई के बुजुर्ग दंपत्ति

Navi Mumbai News: महाराष्ट्र के नवी मुंबई से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग दंपत्ति को पहले बैंक ने एक दिन की एफडी पर ब्याज देने से मना कर दिया। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने आरबीआई से  शिकायत की और आरबीआई ने दंपत्ति के पक्ष में आदेश दिया। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला?

बंधन बैंक की नवी मुंबई स्थित वाशी शाखा में 64 साल की रमा गुप्ता और उनके पति दीपक गुप्ता का खाता है। दोनों नवी मुंबई के कोपर खैराने इलाके के निवासी हैं। उनके बेटे अनुज ने बताया कि उनके माता-पिता ने 15 जनवरी 2024 को ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए बंधन बैंक की वाशी शाखा में एक एफडी अकाउंट ओपन किया था, लेकिन बैंक ने 15 की बजाय 16 जनवरी को इससे जुड़ी रिसिप्ट जारी की। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक एफडी जारी होने की तारीख से ही ब्याज देगी।

ये भी पढ़ेंः जम्मू-कश्मीर में वोटिंग खत्म होने के अगले दिन ही BJP उम्मीदवार का निधन

आरबीआई में दर्ज कराई शिकायत

दंपति के बेटे अनुज ने बताया कि इसके लिए उसने कई बार बैंक के लोगों से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद 24 जनवरी को बैंक में आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई गई। बैंक ने अपने जवाब में कहा कि आंतरिक नियमों के अनुसार उनके पास दिन के ट्रांजैक्शन की अवधि को पूरा करने का समय रात 11 बजकर 10 मिनट तक का है। ऐसे में एफडी की प्रकिया 11 बजकर 12 मिनट पर शुरू हुई। इसलिए दंपत्ति को उस दिन का ब्याज नहीं दिया जा सकता। इसी जवाब में आगे लिखा था कि अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद परिवार शिकायत दर्ज कराने आरबीआई कार्यालय पहुंचा।

ये भी पढ़ेंः हरियाणा में वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कोर्ट ने दिया धर्म सिंह की गिरफ्तारी का आदेश

19 सितंबर को बैंक ने दिया मुआवजा और ब्याज

आरबीआई ने जांच के बाद बैंक को दोषी माना और मानसिक उत्पीड़न के लिए बैंक के मुआवजे के तौर पर 20 हजार रुपये के अलावा 15 मार्च 2024 को जमा किए गए 187 रुपये का ब्याज भी देने का आदेश जारी किया। ऐसे में अब बैंक ने 19 सितंबर 2024 को दंपत्ति के खाते में यह रकम जमा करा दी है।

HISTORY

Written By

Rakesh Choudhary

First published on: Oct 02, 2024 10:57 AM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें