MP News: मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश की नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। प्रदेश में आज से 15 दिनों तक तबादलों का दौर शुरू होगा। बता दें कि प्रदेश सरकार के मंत्री भी लंबे समय से ट्रांसफरों पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे थे। जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
15 से 30 जून तक होंगे ट्रांसफर
सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादलों पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया गया है। जिसके बाद 15 जून से 30 जून तक जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से भी अधिकारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। इसके अलावा जिले के बाहर जाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान का अप्रूवल लेना होगा। हालांकि नई ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक किसी भी विभाग में 20 फीसदी से ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे।
एक ही जिले में दोबारा नहीं होगा ट्रांसफर
खास बात यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नई ट्रांसफर पॉलिसी में यह बता दिया गया है कि एक ही जिले में किसी भी अधिकारी की दोबारा से पोस्टिंग नहीं हो सकेगी। यानि एक जिले में जो अधिकारी पहले पदस्थ रह चुका है। वह दोबारा से उसी जिले में नहीं जा सकेगा। जिलों में ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रभारी मंत्री के हिसाब से होगी।
प्रथम श्रेणी के ट्रांसफर सीएम की सहमति से होंगे
बता दें कि ट्रांसफर नीति के मुताबिक सभी विभागों में और जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के ट्रांसफर मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद ही होंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा। जिस भी अधिकारी का ट्रांसफर होगा सीएम शिवराज उसका अप्रूवल जारी करेंगे। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग उसके ट्रांसफर का लेटर जारी होगा।