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दंपति से मारपीट की अनोखी सजा, 6 महीने कार-बाइक नहीं चलाएंगे, न कोई इन्हें लिफ्ट देगा, कार्रवाई होगी

Indore Unique punishment for assaulting couple: इस मामले में आरोपियों पर दो व चार पहिया वाहन चलाने और उन पर बैठने पर छह महीने तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने आदेश में यह भी लिखा कि आरोपियों ने आदेशों की अवलेहना की या किसी ने उनकी मदद की तो, उसके खिलाफ भी रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Edited By : Shailendra Pandey | Updated: Nov 2, 2023 14:18
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Indore Unique punishment for assaulting couple: मध्य प्रदेश के इंदौर में राहगीर से विवाद करने वाले दो आरोपियों को इंदौर में पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर ने ऐसी कड़ी सजा दी है, जो नजीर बन सकती है। इस मामले में आरोपी शहनवाज अंसार शाह और सलमान शाकिर पर दो व चार पहिया वाहन चलाने और उन पर बैठने पर छह महीने तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने आदेश में यह भी लिखा कि आरोपियों ने आदेशों की अवलेहना की या किसी ने उनकी मदद की तो, उसके खिलाफ भी रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने टीआई को मुनादी से जनता को अवगत करवाने के लिए भी कहा है।

छह सितंबर को दर्ज हुआ था मामला

दरअसल, इंदौर के विजय नगर थाने की पुलिस ने छह सितंबर को अर्चित मेहता की शिकायत पर शहनवाज और सलमान के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अर्चित अपनी पत्नी के साथ अनुराग नगर जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार दो आरोपियों ने अर्चित की कार को टक्कर मारकर हाथापाई की और कार में तोड़फोड़ करते हुए पत्थर मारकर शीशे तोड़ डाले थे। इस मामले में मंगलवार को पुलिस आयुक्त मकरंद देऊस्कर ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)(क)(ग) के अंतर्गत आदेश जारी किया, जिसमें दोनों आरोपी छह माह की अवधि के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य का दोपहिया और चार पहिया वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे तथा इसके साथ ही इस अवधि में वे स्वयं अथवा किसी अन्य के दो तथा चार पहिया वाहन पर न आगे और न ही पीछे बैठेंगे।

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लोक परिवहन का कर सकेंगे उपयोग

इसके साथ ही उनकी सहायता करने वालों को भी राज्य सुरक्षा कानून अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आपातकाल की स्थिति में वे लोक परिवहन का उपयोग करेंगे। आदेश के अनुसार, आरोपियों को जीवनयापन के लिए काम पर आने-जाने व आपातकालीन स्थिति में आवागमन करने के लिए लोक परिवहन का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही एंबुलेंस का उपयोग करने की भी छूट प्रदान की गई है।

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इस मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ और अड़ीबाजी का केस दर्ज हुआ था तथा जोन-2 के डीसीपी द्वारा रासुका के तहत सीपी (पुलिस कमिश्नर) कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। डीसीपी ने कहा कि आरोपितों का इतना आतंक है कि इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाता है।

 

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Edited By

Shailendra Pandey

First published on: Nov 02, 2023 02:18 PM

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