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लव जिहाद के आरोपों से घिरी अंकिता-हसनैन की शादी पर HC का बड़ा फैसला, लड़की के पिता ने की थी अपील

High Court Decision On Ankita Hasnain Marriage : मध्य प्रदेश की बहुचर्चित अंकिता-हसनैन की शादी पर हाई कोर्ट का आदेश आ गया। कोर्ट के फैसले के बाद अंकिता-हसनैन की शादी का रास्ता साफ हो गया।

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High Court Decision On Ankita Hasnain Marriage (File Photo)

High Court Decision On Ankita Hasnain Marriage : मध्य प्रदेश में लव जिहाद के आरोपों से घिरी बहुचर्चित अंकिता और हसनैन की शादी पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। HC ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रेमी जोड़े को शादी करने का अधिकार है। अदालत के इस आदेश के बाद उनकी शादी का रास्ता साफ हो गया। लड़की के पिता ने इस शादी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली अंकिता और जबलपुर के हसनैन ने इंटरकास्ट मैरिज की। अंकिता के पिता ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर इस शादी पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में उन्हें विवाह करने का पूरा अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 4 के तहत शादी का अधिकार नहीं छीना जा सकता है।

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HC ने पुलिस को दिए ये निर्देश

हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इस पर HC ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी में हर संभव मदद की जाए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करे तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ एक्शन ले। शादी से एक माह तक प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा दी जाए।

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हिंदू संगठनों ने जताया था विरोध

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अदालत ने संबंधित जिले के एसपी को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा जारी रखी जाए। आपको बता दें कि इस मामले में हिंदू संगठनों में गुस्सा देखने को मिला था। हिंदूवादी संगठन ने शादी का जमकर विरोध किया था। साथ ही इस विवाह को लव जिहाद का नाम दिया गया था।

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