ग्वालियर में विशेष न्यायाधीश रवि झारोला ने अभद्र मैसेज भेजे जाने के मामले में आरोपी सर्वेश सिंह को न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी विवाहिता के चरित्र पर दाग लगाने के लिए उसका फर्जी जीमेल अकाउंट बनाकर उसके पति को आपत्तिजनक मैसेज करता था। साथ ही विवाहिता को फोन कर धमकाने और उसे सोशल मीडिया के जरिए उसे अभद्र मैसेज भेजता था। विशेष न्यायाधीश रवि झारोला ने आरोपी को प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
पति ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत
पीडिता के पति ने साइबर सेल थाने में शिकायत कर बताया था कि उसकी शादी 24 अप्रैल 2017 को हुई थी। उसकी पत्नी के जीमेल से उसके जीमेल पर अभद्र बातें और मैसेज किए गए हैं, जिससे वह परेशान है। एक दिन उसकी पत्नी के नंबर एक अंजान व्यक्ति का फोन आया था ,जिस पर उसे किसी स्थान पर बुलाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। उसकी पत्नी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसके मोबाइल पर मैसेज किए जा रहे हैं। अन्य व्यक्ति के द्वारा इस तरह की घटना से उसका व्यवाहिक जीवन खराब हो रहा हैं।
जांच में दोषी पाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार
18-19 अगस्त को उसके मेल पर फिर उसकी पत्नी के फर्जी जीमेल एकाउंट से अभद्र मैसेज किए गए हैं। फरियादी की शिकायत पर साइबर सेल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फर्जी आईडी के गूगल लीगल डिपार्टमेंट से आईपी लॉग्स व रजिस्ट्रेशन डिटेल निकलवायें। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि सर्वेश सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम आलमपुर ने उसकी पत्नी की फर्जी आईडी बनाकर यह मैसेज किए हैं। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी सर्वेश सिंह को गिरफ्तार कर उसका मोबाईल भी जब्त कर लिया। पुलिस मामला दर्जकर आगे की जांच कर रही हैं।