मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दिया है। गुरुवार देर रात रात करीब साढ़े दस बजे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचे। इसके बाद सचिवालय खोलकर भारती की सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई।
इधर, घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही देख रात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व विधायक पीसी शर्मा विधानसभा पहुंचे। दोनों नेता सीधे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के चैंबर में पहुंचे और पूछा कि इतनी रात में विधानसभा क्यों खोली गई? शर्मा के बिना जवाब दिए वहां से निकलने के बाद पटवारी ने आरोप लगाया कि भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए यह कदम भाजपा के इशारे पर उठाया गया। यह नियमों के खिलाफ है।
---विज्ञापन---
यह भी पढ़ें: ‘लौट आया हमारा बेटा…’ राजा रघुवंशी की मौत के बाद जन्मा बच्चा, परिवार ने बताया चमत्कार
---विज्ञापन---
जीतू पटवारी का वीडियो
दरअसल दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा का फैसला सुनाया, हालांकि, कोर्ट ने अपील के लिए 60 दिन की मोहलत देते हुए सजा निलंबित रखी है।
कोर्ट ने भारती को आपराधिक साजिश (धारा 120B) और धोखाधड़ी व जालसाजी (धारा 420, 467, 468, 471) में दोषी माना। उन्हें दो धाराओं में 3-3 साल और एक धारा में 2 साल की सजा सुनाई है। जिसे आधार बनाकर विधानसभा सदस्यता खत्म की गई है
यह भी पढ़ें: सालों से पढ़ा रहे 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में, मध्यप्रदेश सरकार का नया फरमान